How to Set up a Parlour

पार्लर हेतु स्थान चयन सम्बन्धी निर्देश

  1. पार्लर की स्वीकृति नगर निगम द्वारा निम्नाकित “अन्नापत्ति प्रमाण पंत्र” के पश्चात् दी जाती है
    • (1) यातायात विभाग (२) स्थानीय पार्षद (३)जिलाधीश कार्यालय ।
  2. पार्लर स्थान का चयन करते समय ध्यान देवे कि-
    • आपके द्वारा चयनित स्थान के 01 किलोमीटर की परिधि मे कोई अन्य पार्लर स्थापित/ संचालित न हो रहा हो।
    • चयनित स्थान यातायात की दृष्टि मे यातायात अवरूध्द करने वाला न हो।
    • चयनित स्थान पर पार्लर गुमटी स्थापित करने पर आसपास के रहवासी को कोई असुविधा उत्प्पन न हो एवं उनके द्वारा कोई आपत्ति ली जाने की संभावना न हो।
    • नजूल विभाग द्वारा पार्लर भूमि पर कोई आपत्ति ली जाने की संभावना नही होना चाहिये।
    • चयनित पार्लर पर संघ के नियमानुसार 100 लीटर प्रतिदिन दूध विक्रय किया जा सके।

नोट – उपरोक्त मापदंडो के आधार पर चयनित स्थान का सुस्पष्ट मानचित्र आवेदन पत्र के साथ दो प्रतियों मे संलग्न करे।

पार्लर आवंटित होने पर प्रथम चरण में पूर्ण की जाने वाली औपचारिताऐं

  • आवेदक को निर्धारित प्रतिभूति राशि रू. 51,000/- संघ में जमा कराना होगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगी।
  • संघ के निर्धारित प्रारूप मे रु. 500/- के नॅान ज्यूडिशियल स्टाप पेपर पर अनुबंध स्वच्छ प्रतियों मे तैयार कर प्रस्तुत करना होगा, जो प्रतिवर्ष नवीनीकरण करना होगा। इसके आभाव में पार्लर आवंटन आदेश प्रभावशाली नही माना जावेगा।
  • अनुबंध के साथ दो जमानतदार निर्धारित प्रारूप मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमे एक जमानतदार शासकीय सेवक होना अनिवार्य है।
  • पार्लर के रखरखाव एवं सुरक्षा सम्बन्धी शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
    (निर्धारित प्रारूप संलग्न)
  • पार्लर पर साँची दूध, दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य प्रतिबंधित पदार्थ/ वस्तुओं का विक्रय नही करेगें ऐसा शपथ पत्र नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
  • निम्नाकिंत दस्तावेज़ो की प्रतिया राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराकर छायाप्रतियॅा प्रस्तुत करना होगा।
    1. फोटो पहचान पत्र (लायसंस/ वोटर कार्ड / आयकर कार्ड )
    2. निवास प्रमाण बतौर- विधुत / दुरभाष बिल, राशनकार्ड या अन्य कोई शासकीय दस्तावेज़
    3. शैक्षणिक योग्यता के रूप मे अंकसूची / प्रमाण पत्र की छायाप्रति

पार्लर स्थान आवंटित करने सम्बन्धी प्रक्रिया

  1. सर्वप्रथम आवेदन पत्र, दो पासपोर्ट साइज़ फोटो, निवास प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं दो मानचित्र के साथ संघ कार्यालय मे प्रस्तुत करें ।
  2. संघ के विपणन पर्यवेक्षक द्वारा आवेदित स्थल का निरीक्षण किया जावेगा, एवं चयनित स्थान निर्धारित मापदंड अनुसार पाए जाने / नही पाए जाने सम्बन्धी अपना अभिमत प्रस्तुत किया जावेगा।
  3. मानदंड अनुसार पाए जाने पर संघ कार्यालय द्वारा आवेदित स्थल के लिए नगर निगम, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, नजूल, पंचायत इत्यादि के नाम प्रस्ताव पर जारी किया जावेगा । संभवतः उक्त पत्र पर आवेदक के हस्ते ही निगम कार्यालय को भेजा जावेगा।
  4. संघ द्वारा प्रस्तुत पत्र के आधार पर यदि प्रस्तावित पार्लर के स्थान का आवेदन नगर निगम विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, नजूल, पंचायत इत्यादि या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए जाने पर ही उक्त पार्लर आवेदक को निर्धारित औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात आवंटित किया जावेगा।

आवेदक को पार्लर एजेन्सी आवंटन पश्चात ‌द्वितीय चरण मे पूर्ण की जाने वाली कार्यवाही

  1. प्रतिभूति जमा होने एवं प्रारूप 3 के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद आवेदक को एक पार्लर गुमटी संघ के निर्माण स्थल पर सुपुर्द की जावेगी। सुपुर्दगी पश्चात इसे आवंटित स्थल तक ले जाने एवं स्थापित कराने की पूर्ण कार्यवाही/व्यय आवंटित को करना होगे । एजेन्सी छोड़ने की दशा में पार्लर गुमटी जैसे दी गई थी, वैसी स्थिति में डेरी संयंत्र में पहुचाकर सुपुर्दगी देनी होगी।
  2. पार्लर गुमटी आवेदक को सुपुर्दगी के पश्चात प्रथम दिन से ही उसकी पूर्ण सुरक्षा एवं रख-रखाव जिम्मेदारी आवंटी को होगी । रख-रखाव हेतु संघ द्वारा वर्तमान मासिक दर रु. 200/- प्रतिमाह ( जो भविष्य में संघ प्रबंध द्वारा बढ़ाया भी जा सकेगा ) आवंटी मे जमा कराना होगा।
  3. संबंधित निकाय द्वारा आवंटित भूमि का समय समय पर निर्धारित किराया आवंटी द्वारा संघ मे प्रतिमाह जमा कराना होगा।
  4. आवंटी को अपने स्वयं के व्यय पर विधुत संयोजन कराना होगा, इस हेतु दुग्ध संघ द्वारा अनुशंसा स्वरूप अनापत्ति पत्र दिया जावेगा । विधुत उपभोग का मासिक देयक नियत समय पर जमा कराने जिम्मेदारी पार्लर एजेन्ट की रहेगी।
  5. संघ द्वारा आवंटित गुमटी को आवंटी न तो किसी को हस्तातंरित, दान, विक्रय, किराये पर देना नहीं कर सकेगा । यदि ऐसा पाया गया तो तत्काल पार्लर आवंटन आदेश निरस्त किया जाकर जमा प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी ।
  6. यदि आवंटी द्वारा पार्लर एजेन्सी छोड़ी जाती है तो संघ द्वारा उस पर किसी भी मद मे बकाया राशि काटकर शेष राशि भुगतान की जावेगी।